दिनांक : September 2, 2026 समय : 2:15 pm विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम के संदर्भ में फैले मिथकों को दूर करने की आवश्यकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस अधिनियम के तहत अब मेट या रोजगार सहायक का सहयोग नहीं मिलेगा, जो कि गलत है। वास्तव में, यह अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा और इसके तहत महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को वीबी- जी राम जी ढाँचे में समाहित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, प्रशासनिक मद की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है, जिससे कार्यों में सुधार और अधिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। संवाददाता : sanoj Post navigation बिहार सरकार की चेतावनी: बाढ़ के पानी में पकड़ी गई मछलियाँ न खाएँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर दी देशवासियों को बधाई